मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार जल्द ही लव जिहाद पर नया कानून लाने वाली है,मध्य प्रदेश राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहां की विधानसभा के अगले सत्र में यह विधेयक लाया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार इस कानून को पहले ही लागू कर चुकी है, यह अपराध गैर जमानती रहेगा साथ ही 5 साल तक की सजा हो सकती है।
मध्य प्रदेश राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा की मध्यप्रदेश ‘फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल, 2020’ को विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रहा है। इसमे पांच साल के कारावास का प्रावधान करेगा। हम यह भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि ऐसे अपराधों को गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाए।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा आने वाले विधानसभा सत्र मे सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश करेगी,यह विधेयक पास होने के बाद आरोपी के उपर गैर जमानती धाराओं के तहत पांच साल की सजा का प्रावधान रहेगा, और साथ ही लव जिहाद में सहयोग देने वाले व्यक्ति को भी मुख्य आरोपी की तरह सजा का प्रावधान रहेगा,और साथ ही शादी के लिए जबरन धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान पारित रहेगा, और अगर कोई अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहता है, तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी लव जिहाद के बारे मे कह चुके हैं,कि राज्य में इस तरह के मामलो से सख्ती से निपटना होगा, और फिर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कानून का खाका तैयार करने का निर्देश दिया था।
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